गाजीपुर-प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का व्यय रजिस्टर में अंकित करना होगा

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गाजीपुर 16 अप्रैल, 2021, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि अपर निर्वाचन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 द्वारा प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किए जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किए जाने हेतु खाता खोले जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए नही है। उन्होने बताया कि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्ररूप पर तैयार कराकर रिटर्निग आफिसर को उपलब्ध कराया जाएगा और रिटर्निग ऑफिसर प्रत्याशियों को उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि का प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर मे दर्ज किया जाना अनिवार्य है।परीक्षण मे यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय किया जाना पाया जायेगा तो उसकी जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा।

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