गाजीपुर-प्रमुख पति सहित सात को आजीवन कारावास

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गाजीपुर-नंदगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा नैसारे में ग्राम सभा की भूमि विवाद को लेकर वर्तमान देवकली ब्लक प्रमुख माधुरी यादव पत्नी सच्चे लाल यादव के परिवार तथा दलितों के मध्य काफी पुराना विवाद था। 30 जून 1997 की सुबह 8:00 बजे अनुसूचित जाति के हवलदार राम तथा राजेश राम को गोली मार दी गई। इस गोलीकांड में दो महिलाओं सहित सात अन्य लोगों को लाठी डंडे से बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था।24 अगस्त 1997 को उपचार के दौरान हवलदार राम पुत्र धर्मदेव राम की चिकित्सालय मे मौत हो गई। इस मामले में धर्मदेव ने सच्चे लाल यादव, अच्छे यादव, रामधारी यादव, इंद्रजीत यादव, शिवजी यादव, बच्चे लाल, संजय यादव,हारूल, शिवशंकर सहित धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र यादव व सुरेंद्र यादव पुत्र गण हरिद्वार यादव के विरुद्ध थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान में ही रामधारी ,अच्छे यादव तथा संजय यादव का निधन हो गया, जबकि जितेंद्र यादव व सुरेंद्र यादव के नाबालिग होने के कारण उनकी फाइल किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौबे चौबे ने पैरवी की तथा उन्होंने अभियोजन में कुल 12 गवाहों का परीक्षण कराया और बचाव पक्ष की दलीलों ,साक्ष्यों के जवाब में मजबूती से अभियोजन का पक्ष रखा। मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलों को और तथ्यों को देखते हुए बिशेष न्यायाधीश एससी एसटी गुलाब सिंह ने गुरुवार को इस मामले में सच्चे यादव पुत्र स्व०बाबू नंदन ,इंद्रजीत पुत्र स्व०रामधारी, शिवजी यादव पुत्र रामचन्द्र ,बच्चे लाल पुत्र जगदीश, हारून पुत्र जगदीश, शिव शंकर पुत्र रामजन्म तथा धर्मेंद्र पुत्र हरिदास को हत्या तथा हत्या के प्रयास का दोषी माना और सातों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाया।

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