गाजीपुर-प्रशासन के बुलडोजर पर हाईकोर्ट का हथौड़ा

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गाजीपुर-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा शुक्रवार को उपजिलाधिकारी सदर गाजीपुर के कोर्ट द्वारा 8 अक्टूबर को दिये गये फैसले को 23 अक्टुबर को बरकरार रखने के बाद 24 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से प्रशासन द्वारा शम्म-ए-हुसैनी हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर को ध्वस्त करने का कार्य सोमवार 26 अक्टूबर को रोक दिया गया। ध्वस्तीकरण के तीसरे दिन शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल प्रबंधन को हाई कोर्ट से राहत मिली है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दी है। एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट ने 3 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद मौके पर की जा रही सारी गतिविधियां रोक दी गई हैं। मालूम हो कि शुक्रवार को डीएम की अगुवाई वाली बोर्ड द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद शनिवार से शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल एवं उसकी अन्य इमारतों को ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया की जा रही थी। 3 दिन के ध्वस्तीकरण से ज्यादातर बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है।

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