गाजीपुर-बगैर पंजीयन नहीं चलेगें खनिज परिवहन वाहन

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गाजीपुर। जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य की अध्यक्षता में जिले के खनिज परिवहन वाहन स्वामियों के साथ मंगलवार को राइफल क्लब में बैठक हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि खनिज परिवहन से संबंधित वाहन को वेबसाइट upmines.upsdc.gov.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। एक अक्टूबर से बिना पंजीयन वाले वाहन किसी भी दशा में खनिजों का परिवहन नहीं कर सकेगें और न ही उन्हें रवाना किया जाएगा। कहा कि खनिज परिवहन वाहनों पर माइंस टैंग की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। जिलाधिकारी ने वाहन स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने वाहनों पर माइंस टैग की स्थापना 20 सितम्बर तक प्रत्येक दशा में करा लें। माइंस टैग एक आर.एफ.आई है, जिसे प्रत्येक वाहन स्वामी को अपने-अपने वाहनों पर लगवाना अनिवार्य होगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, ए.आर.टी.ओ. राम सिंह, खनन अधिकारी पारस नाथ के साथ ही जनपद के खनिज परिवहन वाहन स्वामी उपस्थित थे।

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