ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: बलात्कारी को 20 वर्ष की सज़ा

गाजीपुर,17 जून 2025:पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कनविक्शन ” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा बलात्कारी को दिलाई गयी सजा।
दिनांक 17.06.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० -439/2020 धारा 376AB,504,506 भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अजरुद्दीन उर्फ अजहरुद्दीन पुत्र अब्दुल रसीद निवासी मोहल्ला डंकीनगंज,लालदरवाजा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त अजहरुद्दीन उर्फ प्रिन्स को धारा 376AB,506 भादवि व 5M/6 पाक्सों एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है । धारा 42 पाक्सों एक्ट में अधि0 2012 में निहित प्रावधान के अनुक्रम में दोषसिद्ध अभि0 को धारा 376AB भादवि में दण्डित न करते हुए धारा 5M/6 पाक्सों एक्ट के तहत 20 वर्ष का साधाराण कारावास व 30,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित , धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधाराण कारावास से दण्डित किया गया।