गाजीपुर-माया को नहीं मिला न्याय, कप्तान से गुहार

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गाजीपुर-मरदह थाना क्षेत्र के ग्राम करदह कैथवली,पोस्ट केलही तहसील कासिमाबाद की मूल निवासी है माया गुप्ता पत्नी मुन्ना गुप्ता ने आज पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को दिए गए अपने प्रार्थना पत्र मे कहा है कि प्रार्थिनी ग्राम करदह कैथवली पोस्ट केलही थाना मरदह तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर की मूल निवासी है।प्रार्थीनी अपने दरवाजे के सामने कुछ जमीन छोड़ रखी है सीढी व चबूतरा बनवाने के लिए।मेरे ही ग्राम निवासी गुलाब गुप्ता पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ गुप्ता,राममूरत गुप्ता, राकेश गुप्ता,धर्मेंद्र गुप्ता पुत्रगण गुलाब गुप्ता दबंग व झगडालू किस्म के आदमी है।हमारी जमीन में जबरदस्ती रास्ता मांग रहे हैं जबकि पहले से ही जमीन से सटे आने जाने के लिए सरकारी खड़ंजा लगा है।जबकि मेरे स्वयं की जमीन पर रास्ता देने का कोई औचित्य नहीं है। रोज आए दिन उपरोक्त लोगों द्वारा भद्दी-भद्दी गालियां तथा बच्चों व पति को जान से मारने की धमकी देते रहते हैं।हमरे परिवार के सदस्य झगड़ा करना नहीं चाहते है। दिनांक 18-08- 2020 को उपरोक्त लोग हमारी जमीन को फावड़ा से खोद कर क्षतिग्रस्त कर रहे थे मौके पर हमारे पति व बच्चे नहीं थे। मैंने घर के अंदर से जब मना किया तो इन लोग द्वारा भद्दी-भद्दी गाली देने लगे। तब मैंने स्वयं की मोबाइल से जमीन को छतिग्रस्त करते हैं उक्त लोगों की वीडियो बनाई। अपने आप को असहाय महसूस करते हुए पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर को सूचना दिया। पुलिस वालों ने उन लोगों के साथ मेरे पति मुन्ना गुप्ता को भी थाने ले गई।0 5 घंटे थाना मे बैठा कर सुलह कराने के लिए दबाव बनाते रहे, तब हम प्रार्थी को विवश होकर जमीन को छतिग्रस्त करते हुए उक्त लोगों की बनाई गई वीडियो को थाने में दिखाने व सोशल मीडिया पर वायरल करने पर मेरे पति को छोड़ा गया। कुछ देर बाद दुशरे पक्ष को भी छोड़ा दिया गया।जब थाने से न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रकरण से श्रीमान जी को दिनांक 19-8-2020 को आप से अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई ,तब मरदह थाने की पुलिस ने दिनांक 25 -08-2020 को क्षतिग्रस्त करने वालों और मेरे पति को बुलाकर थाना ले गई और सुलहनामा पत्र बनवाया गया।जिसमें उल्लेख किया गया था कि गांव के मानिंद लोगों को बुलाकर पंचायत कराकर मामले का निस्तारण कराव़े। पंचायत तो आज तक नहीं हुई न ही जमीन छतिग्रस्त करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई।दिनांक 13-09-2020 को मरदह थाना के पुलिस कर्मी आये और एक कागज पर हस्ताक्षर कराने के बाद बताया कि धारा 107, 116 के तहत आप के परिवार के पांच सदस्यों एसडीएम कासिमाबाद के न्यायालय मे वाद संख्या-2390/ मे जमानत करवा लिजियेगा।महोदय प्रार्थीनी के साथ न्याय हो।

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