Adग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: रेपिस्ट को 10 वर्ष की कारावास और 40 हजार का अर्थ दंड

गाजीपुर:जनपद पुलिस द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्सन” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 40,000/- रुपये अर्थदण्ड से मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।

दिनांक 21.02.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जमानियां जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 214/17 धारा 363, 366, 376, 120बी0 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 1. इरशाद पुत्र मंजूर आलम निवासी सैय्यद बाड़ा जमानियां कस्बा थाना जमानियां जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष कारावास तथा 5000/- रू0 अर्थदण्ड़, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कारावास तथा 5000/- रू0 का अर्थदण्ड़, धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास तथा 30000/-रू0 अर्थदण्ड़ की सजा से दण्ड़ित किया गया ।