गाजीपुर-सचिव,प्रधान व प्रधान पुत्रों ने करोड़ों लूटा अब जायेंगे जेल

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गाजीपुर -25 नवंबर 2020 -करण्डा ब्लॉक के गोशन्देपुर की ग्राम प्रधान सावित्री देवी व उनके तीनों पुत्र प्रमोद, अजय व अजीत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी उधम सिंह के खिलाफ करण्डा थाने में 80 लाख 81 हजार 271 रुपए के गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया। गोशन्देपुर ग्राम निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत पहले गांव में हुए विकास कार्यों सहित अन्य जानकारी मांगी , सुचना नहीं मिलने पर उन्होंने शपथ पत्र पर प्रधान व सचिव के खिलाफ दिनांक 04-08- 2020 को जिलाधिकारी को दिए गए शपथ पत्र के समर्थन में शिकायती प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा 22-08-2020 को एवं मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर द्वारा दिनांक 25-08-2020 को जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त शिकायत की प्रार्थना पत्र में प्रधान/ सचिव द्वारा किए गए वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायति पत्र में उल्लिखित बिंदुवार जांच दिनांक 3 नवंबर 2020 को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की गई ।जांच आख्या में निम्न तथ्य प्रकाश में आए जिसमें ग्राम पंचायत गोशन्देपुर के ग्राम निधि- प्रथम एवं ग्राम निधि -6 से आहरित की गई धनराशि का बैंक स्टेटमेंट से मिलान किया गया। जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि बैंक से बिभिन्न तिथियों को ग्राम पंचायत गोशन्देपुर के सचिव श्री उधम सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी द्वारा स्वयं के नाम से तथा प्रधान व सचिव द्वारा दुरभिसंधि कर प्रधान पुत्र प्रमोद कुमार यादव, श्री अजय कुमार यादव व श्री अजीत यादव एवं दुर्गा शक्ति इंटरप्राइजेज (प्रधान पुत्रों की फर्म) के नाम से धनराशि आहरित की गई है।

जिसमें ग्राम पंचायत गोशन्देपुर विकासखंड करण्डा जनपद गाजीपुर में सचिव श्री उधम सिंह द्वारा कुल रुपया 9 लाख 84 हजार, ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी द्वारा 2 लाख 67 हजार 727 रूपए, प्रधान के पुत्र प्रमोद कुमार यादव द्वारा 22 लाख 70 हजार 344रूपये, अजय यादव द्वारा 1 लाख 72 हजार, अजीत यादव द्वारा 20 हजार 2 सौ तथा अपनी फर्म दुर्गा शक्ति इंटरप्राइजेज को 43 लाख 67 हजार का कुल टोटल 80 लाख 81 हजार 271रुपये का आहरण वित्तीय नियमों की अनदेखी कर किया।जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन मे जांचोपरांत उपरोक्त सभी के विरुद्ध थाना करण्डा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,13(1)(इ),13(1)(ब)13(1)(क),409 तथा 420 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराया गया।

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