गाजीपुर-सीओ,3थानाध्यक्ष,18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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गाजीपुर- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलिस कार्यवाही से आक्रोशित एक ग्राम प्रधान ने सीजीएम कोर्ट में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी , 3 थानाध्यक्ष एक एसआई और 18 कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का वाद प्रस्तुत किया था।उस वाद पर सुनवाई करते हुए 29 जनवरी को सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन जमानिया क्षेत्राधिकारी कुलभूषण ओझा तथा दिलदारनगर , नगसर हाल्ट , रेवतीपुर थाना अध्यक्ष सहित एक एसआइ और 18 कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश सुहवल पुलिस को दिया है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन सीओ जमानिया ने जमानियां विधानसभा के ग्राम ढढनी भानमल राय गांव के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह यादव उर्फ गुड्डू यादव को तत्कालीन सीईओ कुलभूषण ओझा द्वारा मोबाइल पर चुनाव से संबंधित धमकी दी गई।जिसका ऑडियो प्रधान धर्मेंद्र यादव ने वायरल कर दिया। आडियो वायरल करने से नाराज तत्कालीन सीओ जमानिया कुलभूषण ओझा अपने सर्किल के रेवतीपुर, दिलदारनगर तथा नगसर हाल्ट के थानाध्यक्ष समेत 18 कांस्टेबलों के साथ चुनाव बीतने के बाद 13 जून वर्ष 2019 की मध्य रात्रि ग्राम प्रधान धर्मेंद्र यादव के गांव ढढ़नी भानमल राय पहुंचे और घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। सारा धटना क्रम सीसीटीवी मे कैद हो गया।जिससे नाराज ग्राम प्रधान धर्मेंद्र यादव ने धारा 156/3 के तहत कोर्ट का सहारा लिया।शुक्रवार 29 जनवरी 2021 को गाजीपुर की सीजीएम कोर्ट ने सभी के खिलाफ सुहावल थाने को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।मुकदमा दर्ज करने के क्रम में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी जमानियां, एसओ रेवतीपुर, एसओ नगसर हाल्ट,एसओ दिलदारनगर सहित 18 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

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