गाजीपुर-हत्याकांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

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गाजीपुर। अपर ‌सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विष्णु चन्द वैश की अदालत ने शुक्रवार को दोहरे हत्याकांड के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड की सजा सुनाया।गाजीपुर सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंगल मड़ई छावनी लाइन निवासी देवचंद कुशवाह को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है तथा 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के मंगल मडई छावनी लाइन निवासी परशुराम ने इस बात की तहरीर थाना कोतवाली में दिया था कि उसका भाई रामकरन कुशवाहा व पिता रामजन्म कुशवाह 15 फरवरी 2018 की रात्रि को पंपिंग सेट पर सो रहे थे रात्रि मे किसी ने धारदार हथियार व राड से उनकी हत्या कर दी । सुबह रामकरन का पुत्र धमेंद्र जब पंपिंग सेट सह आटा चक्की पर आया तो अपने पिता और दादा रामजन्म को अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े हुए पाया। परशुराम के तहरीर पर थाना सदर कोतवाली में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ।पुलिस ने हत्याकांड की विवेचना शुरू की । विवेचना के दौरान हत्याकांड मे गांव के ही देवचन्द सिंह कुशवाहा का नाम प्रकाश में आया।पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी ने घटना की पुष्टि की। न्यायाधीश ने वादी व प्रतिवादी पक्षों को सुनने के बाद उक्त सज़ा सुनाई।

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