गाजीपुर: हिस्ट्रीशीटर चेयरमैन ने कानून के आगे घुटने टेका

गाजीपुर : गहमर कोतवाली में जमानिया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता कुछ अपने लोगों की अवैध पैरवी के माध्यम से छुड़वाने गए थे। अध्यक्ष ने जब गहमर कोतवाल पर अनावश्यक अवैध दबाव बनाने का प्रयास किया तो गहमर कोतवाल ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें अपनी विवशता बताई और आरोपियों को छोड़ने से इंकार कर दिया।इस पर जमानिया नगर पालिका के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता काफी आग बबूला हो गए और गहमर कोतवाल पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए गहमर कोतवाली के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं प्रभारी निरीक्षक अशेषनाथ सिंह का कहना था कि थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है किसने क्या किया और कहा सब रिकार्डिंग है।चेयरमैन के धरने को कुछ डिजिटल मीडिया वालों ने सोशल मिडिया प्लेटफार्म वायरल कर दिया।जमानियां नगर पालिका अध्यक्ष के धरने पर बैठने की जानकारी जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश राय को हुई तो उन्होंने तत्काल चेयरमैन को फोन करके समझाया। जिलाध्यक्ष के समझाने पर पालिका अध्यक्ष ने 15 घंटे बाद अपन धरना समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ गहमर कोतवाल ने बीएनएस की जिन धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था वे जमानत योग्य थे। कोतवाल ने आरोपियों का चालान कर न्यायालय में भेज दिया। क्योंकि जिन धाराओं के तहत आरोपी गिरफ्तार हुए थे , उन धाराओं में न्यायालय में जमानत देने का प्रावधान था लिहाजा कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया। कुल मिलाकर के गहमर के कोतवाल ने जमानिया के हिस्ट्रीशीटर पालिका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता को यह भली भांति बता दिया कि कानून की ताकत क्या है ? यदि कानून का कोई रखवाला अपने पर आ जाए तो उससे गैर कानूनी काम करना लगभग नामुमकिन ही नहीं असंभव भी है। क्या है पूरा मामला —दिनांक 17 अप्रैल 2025 की रात 10 बजे मनिया गांव निवासी मालती देवी अपने घर के दरवाजे पर बजे नेम प्लेट कारीगर से लगाव रही थी ।उनका आरोप है कि इस समय दुर्गेश गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता, यमुना गुप्ता पुत्र प्रेमचंद गुप्ता ,अभय गुप्ता पुत्र यमुना गुप्ता, जीउत गुप्ता पुत्र शिवपूजन गुप्ता अपने अन्य साथियों के साथ आए और मालती देवी के साथ मारपीट करने लगे। इस मारपीट में मालती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और उनका सर फट गया।18 अगस्त को मालती देवी गहमर थाने पहुंची और दुर्गेश गुप्ता, यमुना गुप्ता, अभय गुप्ता, जीउत गुप्ता के खिलाफ मारपीट की तारीख दी। थाना अध्यक्ष अशेषनाथ सिंह ने तहरीर के आधार पर धारा 115(2),117 (2),35(3 ) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया ,इन्हीं आरोपियों को छुड़ाने के लिए जमानिया नगर पालिका के हिस्ट्रीशीटर अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता अपने साथियों के साथ 18 अगस्त को गहमर थाने पहुंचे और अपने पद का नाजायज दबाव डालकर आरोपियों को छोड़ने के लिए थाना अध्यक्ष से कहने लगे।थाना अध्यक्ष ने जमानिया नगर पालिका अध्यक्ष के बात को मानने से इनकार कर दिया और आरोपियों का चालान कर दिया ।जब से हमारे देश में नया कानून बीएनएस लागू हुआ है उसमें जिन मामलों में 7 साल से काम की सजा हो सकती है उन मामलों में पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है यदि पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है तो उन्हें न्यायालय से जमानत आसानी से मिल जाएगी।इस से पूर्व भी मालती देवी के साथ मारपीट हो चुका है – इससे पूर्व भी मालती देवी के साथ आरोपियों द्वारा 18/ 10 /2020 को भी मारपीट किया गया था उसका भी मुकदमा धारा 323, 504 ,506 के तहत कौशल गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता ,बसावन गुप्ता ,जीउत गुप्ता के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है । इसी तरह से 3 अप्रैल 2021 को भी सोनी गुप्ता पत्नी दुर्गेश गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता ,बसावन पुत्र शिवपूजन गुप्ता ,जिउत गुप्ता पुत्र बसावन गुप्ता, कमल कुशवाहा पुत्र सुदामा कुशवाहा के खिलाफ भारतीय दंड विधान के तहत धारा – 147 ,323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। असली मामला क्या है-दोनों पक्षों में किसी जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद है। विगत कई वर्षों से यह मामला चल रहा है। यह पहला मौका है जब यह मामला इतना हाईलाइट हुआ है।