ग़ाज़ीपुर

दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास व 40 हजार का अर्थदंड

गाजीपुर, 09 जून 2026 – पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 का है मामला:यह प्रकरण थाना दुल्लहपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2018 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। मामले में आज दिनांक 09.06.2026 को मा0 न्यायालय ने फैसला सुनाया। आकाश गौंड को मिली सज़ा :न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त आकाश गौड़ पुत्र टुनटुन गौड़ निवासी जलालाबाद थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को सजा सुनाई।किस एक्ट में जितनी सज़ा: 3/4 पॉक्सो एक्ट में: 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रुपये अर्थदंड। धारा 363 भादवि में: 05 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड। धारा 366 भादवि में: 07 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड।इस प्रकार कुल 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। आपरेशन कनविक्शन के तहत कार्रवाई:पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देश पर चल रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन लगातार जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर रहा है। इसका उद्देश्य गंभीर मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाना है। गाजीपुर पुलिस की इस कार्रवाई को अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है।