धारा 156/3 के लपेटे मे तहसीलदार, लेखपाल व अन्य

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गाजीपुर टुडे जमानियां – ग्राम सभा सब्बलपुर खुर्द मे अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति की एक सस्ते गल्ले व मिट्टी के तेल की दुकान का स्थान रिक्त था। ग्राम प्रधान ने खुली बैठक मे रिक्ति की श्रेणी छुपा कर , पिछडी जाति कंहार के आवेदक अनिल कुमार के नाम आबंटित कर दिया। इस अबैध कार्य के खिलाफ सब्बलपुर के ही रामलाल राम ने समस्त उच्चधिकारियों को रजिस्ट्रड पत्र के माध्यम से बार बार अवगत कराया लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने वादी रामलाल राम के प्रार्थना पत्र संज्ञान लेते हुऐ तहसीलदार जमांनिया,सचिव मनोज कुमार यादव,लेखपाल विजय सिह यादव, कोटेदार अनिल कुमार व ग्रामप्रधान अखिलेश उपाध्याय के खिलाफ जमांनिया कोतवाल को एफ.आई.आर. दर्ज कर बिबेचना का आदेश दिया था। उक्त सभी के खिलाफ जमांनिया कोतवाली मे एफ.आई.आर.दर्ज हो गयी है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नही हुई है।

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