नई दिल्ली-जम्मू-कश्मीर में सिर्फ इस मकसद से जमीन खरीद सकते है

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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से आर्टिकल 370 हटने के बाद से लगातार कोई न कोई बदलाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि, खेती वाली जमीन पर अभी पाबंदी जारी रहेगी।

अब कोई भी जम्मू-कश्मीर में खरीद सकता है जमीन

मंगलवार को गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब जम्मू-कश्मीर में कोई भी भारत का नागरिक जमीन खरीद सकता है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारी इच्छा है कि घाटी में इंडस्ट्री लगे, यहा इन्वेस्ट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामान्य जमीन कोई भी खरीद सकता है। लेकिन, खेती की जमीन यहां के लोगों के लिए ही रहेगी। सरकार के इस फैसले अब घाटी में जमीन खरीदने का आखिरकार रास्ता साफ हो गया। गौरतलब है कि पहले केवल जम्मू-कश्मीर के लोग ही वहां पर आपस में जमीन खरीद और बेच सकते थे। बताया जा रहा है कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया है। इस नियम के तहत घाटी में जमीन खरीदने के लिए यहां की नागरिकता अनिवार्य नहीं होगी।

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