पायो के आधार पर ईट-भट्ठा मालिक शुल्क जमा करें-गाजीपुर टुड़े

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गाजीपुर -अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि शासन के निर्देश पर ईट भट्ठों के लिए ईंट भट्ठा मालिकों से पायो के आधार पर विनियमन शुल्क लिए जाने का शासन ने निर्णय लिया है। 31 मार्च तक जमा की गई विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज दे या नहीं है, किंतु 31 मार्च के बाद जमा की गई धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। ईट भट्ठा मालिकों को भट्ठा संचालन के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रुपया 2000 एवं पायो की संख्या की आधार पर विनियमन शुल्क जमा किए जाने का चालान संलग्न करना होगा। उन्होंने वर्ष 2018 -19 के लिए जनपद गाजीपुर के ईट भट्टा मालिकों को सूचित किया है की खनन विभाग में ईट भट्ठा संचालन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रुपया 2000 एवं पायो की संख्या के आधार पर देय विनियमन शुल्क जमा करें।

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