प्रयागराज:मुख्तार अंसारी के सहयोगी रामू मल्लाह की जमानत अर्जी खारिज

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प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को खूंखार गिरोह का सरगना कहा है। मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य रामू मल्लाह स्वयं में एक खूंखार अपराधी है। हत्या, षड्यंत्र जैसे जघन्य अपराधों का ट्रायल झेल रहा है।इसका अपराधिक इतिहास है। फर्जी वोटर कार्ड, ग्राम प्रधान का फर्जी पता देकर ट्रायल से भाग रहा था। कोर्ट को देखा धोखा दे रहा था। गैर जमानती वारंट व कुर्की की कार्यवाही के बावजूद फरार चल रहा और कोर्ट से यह कह कर जमानत मांग रहा कि यह अधिकांश केसों में वह बरी हो चुका है। कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी की जिला जेल से बाहर आते ही गवाहों को प्रभावित करेगा और निष्पक्ष और निर्भीक ट्रायल संभव नहीं हो सकेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने चकपहद महरूपुर, मोहम्मदाबाद गाजीपुर के फर्जी पते के निवासी राम मल्लाह की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि इतना भय है कि कोई गवाही देने का साहस नहीं करता या गवाह पक्ष द्रोही हो जाते हैं या गवाह को थका डालते है या मिला लेते हैं यह मार देते हैं। जिसके चलते दुर्दांत अपराधी बड़ी हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष, निर्भीक व सही अपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए गवाहों का निर्भीक निष्पक्ष होना जरूरी है। तभी निष्पक्ष ट्रायल व कानून का शासन कायम रह सकता है।राज्य यदि गवाहों के जीवन संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकती तो अपराध बढ़ेगा। गवाह पक्ष द्रोही होंगे और अपराधी बरी होते रहेंगे। ऐसे अपराधियों का जेल में रहना व्यवस्था के लिए जरूरी है।साभार-अमर उजाला

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