गाजीपुर – शहर कोतवाली के छावनी लाईन क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी अरविंद कुशवाहा को गोली मारने के आरोप में आरोपी आदर्श बौध इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को ईसी एक्ट कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया । कोर्ट के आदेश पर प्राचार्य के जेल जाते ही उनके परिवार में हड़कंप मच गया है । मालूम हो कि वर्ष 2013 में 7 दिसंबर को अरविंद कुशवाहा कार से अपने माता पिता को लेकर सेमरा चक़ फैज गांव स्थित अपने खेत पर जा रहे थे जैसे ही वह महाराजगंज पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो बदमाशों ने गोली मार दी । गोली से घायल अरविंद को अस्पताल में भर्ती कराया गया । इस मामले में अरविंद के पिता केसर कुशवाहा ने सुरेश पान्डेय समेत अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया। केशर कुशवाहा ने कोर्ट में आरोप लगाया कि सुरेश पांडे ने पुलिस से मिलकर चार्जशीट से अपना नाम निकलवा लिया। इस पर पीड़ित अरविंद कुशवाहा के पिता ने न्यायालय से गुहार लगाई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सुरेश पांडे को तलब किया, वहां पहुंचने के बाद सुरेश पान्डेय ने जमानत अर्जी दिया, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जेल भेज दिया।
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