गाजीपुर-जनपद पुलिस द्वारा वाद संख्या 26/2017 मुकदमा अपराध संख्या 311/2017 धारा 376 भा०द०वि० व 3/4 पास्को एक्ट थाना मुहम्मदाबाद के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा तथ्य पूर्ण और साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के कारण माननीय न्यायाधीश स्पेशल जज पास्को एक्ट 2 के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त पलेन धोबी पुत्र सूबेदार धोबी निवासी गौसपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को धारा 376 भारतीय दंड विधान में 20 वर्ष का कारावास तथा रू०25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया,अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा तथा 3/4 पास्को एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व रू०25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अवधेश सिंह द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत किया गया जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।
Copyright © GhazipurToday.com All rights reserved. || Developed & Maintained By Qtriangle Infotech