इलहाबाद-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि को लेकर आज भी प्रदेश के लाखों प्रत्याशियों सहित करोड़ों मतदाताओं में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच हाईकोर्ट में पहुंचे एक याची की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के समय सारणी को लेकर निर्वाचन आयोग से जवाब जबाब मांगा था। हाईकोर्ट में निर्वाचन आयोग ने अपने जवाब में कहा कि चुनाव मई तक संपन्न होगा। इस बात पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे कर लिए जाने थे लेकिन मई में हम चुनाव को मंजूर नहीं करते।विनोद उपाध्याय नामक याची की याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी तलब की थी।आयोग द्वारा चुनाव हेतू जो समय-सारणी कोर्ट मे पेश किया गया उसे हाईकोर्ट ने संवैधानिक प्रावधान के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया। आयोग ने अपने जबाब में हाईकोर्ट को बताया कि पिछले 22 जनवरी को ही पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई तथा परिसीमन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को तय करना है जिसे राज्य सरकार ने अभी तक तक नहीं किया है। जब तक आरक्षण का कार्य पुर्ण नहीं होगा तबतक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सकता। आयोग ने बताया कि सीटों का आरक्षण पुरा होने के बाद चुनाव मे 45 दिन का समय लगेगा। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से जवाब मांगा है। आज फिर यानी 4 फरवरी 2021 को फिर से याचिका पर सुनवाई की तारीख है।देखना है आरक्षण के सवाल पर सरकार न्यायालय को क्या जबाब देती है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है।हाईकोर्ट के रूख को देखते हुए लगता है कि 15 अप्रैल तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो जाने की पुरी संभावना है।
Copyright © GhazipurToday.com All rights reserved. || Developed & Maintained By Qtriangle Infotech