ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: सांसद डा०संगीता बलवंत व दो अन्य को कोर्ट ने किया दोष मुक्त

गाजीपुर: वर्ष 2017 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था।सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉ संगीता बलवंत जलूस लेकर नंदगंज बाजार से शादियाबाद मार्ग की तरफ जा रही थी कि नंदगंज थाने की पुलिस द्वारा उनके द्वारा निर्वाचन अधिकारी से लिए गए परमिशन के अनुसार वह मार्ग गलत था, ऐसा पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नंदगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया।इस मामले में एक तहरीर में घटना का समय 5:40 दिखया गया तथा दूसरे पुलिसकर्मी द्वारा घटना का समय 5:30 दिखाते हुए तहरीर दिया गया। पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया कि भाजपा प्रत्याशी ने जिस मार्ग पर जलूस निकलने की अनुमति ली है उसके अनुसार इन्हें नंदगंज बाजार से दक्षिण दिशा की तरफ यानी चोचकपुर की तरफ जाना था लेकिन इन्होंने निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराये दस्तावेज के विपरित दिशा नंदगंज बाजार से शादियाबाद वाली मार्ग पर जा रहा था जो आदर्श आचार संहिता का उलंघन है। सदर भाजपा प्रत्याशी को जुलूस निकालने के लिए 5:30 बजे तक की ही अनुमति थी लेकिन उन्होंने 5:40 पर जलूस लेकर जा रही थी। इस मामले में वर्षों चले मुकदमे के बाद आज न्यायालय ने डॉक्टर संगीता बलवंत, भानु जयसवाल,धीरज जयसवाल को बाईज्ज बरी कर दिया।थाना नन्दगंज गाजीपुर द्वारा दिनांक 19/02/2017 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो मुकदमा अपराध संख्या- 252 सन 2017 के अंतर्गत धारा 171 एफ , 188 भा. द. स. में आरोप पत्र प्रेषित किया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा 5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया जिसमे अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 04/04/2025 को उपरोक्त न्यायालय में बहस किया गया और उपरोक्त न्यायालय द्वारा आरोप को निराधार और ग़लत पाते हुए अभियुक्त गण डा. संगीता बलवंत, भानु जायसवाल व धीरज जायसवाल को दिनांक 09/04/2025 को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया ।