गाजीपुर: बलात्कारी बाप को 20 वर्ष की सज़ा

गाजीपुर,18 जून 25: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कलयुगी पिता अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में न्यायालय द्वारा कड़ी सजा से नवाजा जाएगा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने एक आरोपी पिता अब्दुल मजिद को बलात्कार का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई मामला 9 जुलाई 2022 का है। गाजीपुर सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति अब्दुल मजिद के खिलाफ अपने खिलाफ मारपीट और नाबालिग के साथ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपने तहरीर में बताया कि उसका पति उसे रोज मारता-पीटता है और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता है।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसका बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने अदालत में पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अब्दुल मजिद को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके अलावा धारा 354 में 3 साल की कैद व 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 506 में 2 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।