Ghazipur news:चार को आजीवन कारावास व 50 हजार का अर्थदंड

180

गाजीपुर-मॉनिटरिंग सेल व थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा थाना करीमुद्दीनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-89/2003 धारा 147/148/149/302 भादवि व 7 सी0एल0ए0 अधि0 से सम्बन्धित प्रकरण में 06 नफर अभियुक्त 1. रमाशंकर राय पुत्र शिवपूजन राय 2. रमाकान्त राय पुत्र शिवपूजन राय दत्तक पुत्र जीवसहाल राय 3.सुशील कुमार पुत्र उमाशंकर राय 4.चन्द्रशेखर राय पुत्र बाबू राय दत्तक पुत्र राम लखन राय (दोषमुक्त)5. संजय कुमार राय पुत्र रमाकान्त राय 6. कान्ती प्रकाश राय पुत्र शिवजनम राय(मृतक) निवासीगण ग्राम लौवाडीह थाना-करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 31.05.2023 को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा अभियुक्तगण . रमाशंकर राय . रमाकान्त राय सुशील कुमार . संजय कुमार राय को धारा 302/149 भादवि में अजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष(सश्रम) का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। व धारा 323/149 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा। व धारा 147 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा। व धारा 7सी0एल0ए0 एक्ट में 06 माह साधरण कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा। रमाशंकर राय को धारा 148 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिऱिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा। सभी सजायें साथ साथ चलेगीं। व अर्थदण्ड की धनराशि का 80 प्रतिशत मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को प्रदान किया जायेगा।

Play Store से हमारा App डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें- Qries