गाजीपुर-मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय को गाजीपुर के सेशन कोर्ट ने पप्पू गिरी धमकी और फिरौती मामले में बेल दे दी है।कोर्ट ने जमानत के लिए अंगद राय को 50 हजार का बंधन पत्र और मजिस्ट्रेट के समक्ष 50-50 हजार के दो बांड़ प्रस्तुत करने को कहा है।इस बीच अंगद राय ने खुद के ऊपर लगे पप्पू गिरी मामले में कोर्ट से बेल की अपील की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव प्रथम की कोर्ट ने अंगद राय को बेल दी है। कोर्ट में अंगद राय की ओर से अपने प्रार्थना पत्र ने बेल के लिए यह आधार बनाया गया था कि पप्पू गिरी धमकी व फिरौती मामले में वह निर्दोष है। उसने इस आशय का कोई अपराध नहीं किया है,उसे राजनीतिक रंजिश के कारण पुलिस की मिलीभगत से उसके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है।उसने अपने प्रार्थना पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि उसके पास कोई कारण नहीं है की वह पप्पू गिरि कि घर जाकर उसे धमकी दे। साथ ही उसने प्रार्थना पत्र मे यह भी लिखा कि इस मामले में अभियुक्त बनाए गए लोगों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ना ही वह उसके गांव के रहने वाला है। उसने आवेदन पत्र में लिखा कि सहअभियुक्त अमित राय उसके गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर का रहने वाला है।उस गांव में अंगद का कोई सगा संबंधी नहीं है।उसने यह भी दावा किया कि वह घटनास्थल पर गया ही नहीं और ना ही अमित राय से आज तक उसकी कोई जान पहचान है। यहां तक की घटना का दिन और समय भी अज्ञात है।देर से एफआईआर दर्ज करने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है। अंगद की ओर से कहा गया कि पप्पू गिरी भी एक गैंगेस्टर है और लंबे समय तक जेल में रहा है। बाद में महंत का चोला पहनकर राजनीतिक रसूख और समाज में गलत संदेश दे रहा है। उसने यह भी कहा कि पप्पू गिरी को धमकी दिए जाने का कोई साक्षी नहीं है।वह विश्वनाथ राय का सगा भाई है लेकिन उससे कोई संबंध नहीं है। विश्वनाथ राय की जमानत न्यायालय द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। उसने यह भी कहा कि ईएफआईआर मे मनगढ़ंत बातों का जिक्र किया गया है। उसने यह भी कहा की जेल मे रहने के कारण उसका परिवार भुखमरी का शिकार हो जाएगा।कोर्ट ने अंगद की ओर से जमानत दाखिल प्रार्थना पत्र के क्रम में यह पाया कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने के पर्याप्त आधार कोर्ट के समक्ष हैं। जिस आधार पर कोर्ट ने अंगद राय की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।साभार-डीएनए
