Ghazipur news:दुष्कर्मी को हुई 20 वर्ष की सजा

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गाजीपुर◆1-दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।
◆2-वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को कोर्ट से मिली सजा।
◆3- पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा शकील पुत्र ताजुद्दीन पता पखनपुरा थाना भांवरकोल येजनपद गाजीपुर को 20 वर्ष कारावास व ₹40000 के अर्थदंड से दंडित किया गया

पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस,थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप,थाना भांवरकोल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2022 धारा 376(3),506,भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त 1.शकील पुत्र ताजुद्दीन पता पखनपुरा थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष कारावास व रू०40000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
दिनांक 07.04.2023 को माननीय न्यायालय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट गाज़ीपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अर्थ दण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

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