गाजीपुर- बाहुबली मुख्तार अंसारी को आज एक राहत भरी खबर मिली। जब अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट की अदालत ने वर्ष 2009 के धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त कर दिया। यहां आपको बताना आवश्यक है कि 24 नवंबर 2009 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मलिकपुरा निवासी अमीर हसन अपने घर के पास सुबह टहल रहे थे की दो बदमाश अपने हाथ में असलहा लिए हुए आए और अमीर हसन को लक्षकर गोली चला दी।गोली अमीर हसन के सर के बगल से गुजर गई। इसके बाद हमलावर वहां से भागने लगे और भागते हुए दोनों हमलावरों मे से से एक सोनू यादव को पहचान लिया और मोहम्मदाबाद थाने में उसके खिलाफ तहरीर दिया। आरोपीओं ने भागते समय अमीर को धमकी दी की जेल में जाकर मुख्तार अंसारी से मिल लो नही तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा।इस मामले में पुलिस ने 120 बी के तहत मुख्तार को भी आरोपी बनाया था।आज कोर्ट में हो रहे फैसले के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। इस मामले मे सोनू पहले ही अन्य कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया था।
