Ghazipur news:सूचना आयुक्त की बडी कार्यवाही लगाया पौने दो लाख का अर्थदंड

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गाजीपुर- विकासखंड मरदह का जरगो ग्राम पंचायत किसी ने किसी कार्य से हमेशा चर्चा में बना रहता है. एक बार फिर जन सूचना न देने पर 1 लाख 75 हजार का अर्थदंड लगाए जाने से ग्राम पंचायत चर्चा में आ गया है। गांव का एक पक्ष वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में भारी अनियमितता को लेकर काफी दिनों से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता रहा है। गांव के पुनीत कुमार मौर्य ने दो आवेदन, बृजेश कुशवाहा ने दो आवेदन, श्रवण कुमार कुशवाहा ने एक आवेदन, लव कुमार ने एक आवेदन,वीरेंद्र नाथ सिंह कुशवाहा ने एक आवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सात जन सूचनाएं मांगी थी। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी के समय से सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग लखनऊ के सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा जन सूचना अधिकारी को 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. इस तरह 01 लाख 75 हजार का अर्थदंड जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत जरगो खास को लगाया गया। इसमें कार्यालय खंड विकास अधिकारी पर 25000 कार्यालय ग्राम पंचायत अधिकारी 50,000 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी पर 01 लाख का अर्थदंड लगाया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी अंशुल मौर्या ने बताया कि आयोग से मिले पत्र के मामले में विधिक कार्यवाही जल्द से जल्द की जाएगी।साभार-अमर उजाला

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