Ghazipur news:दुष्कर्मियों को हुई सजा

गाजीपुर-1-दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।
2-वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को कोर्ट से मिली सजा।
3- पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा 01.संजय वर्मा पुत्र रामलोटन वर्मा पता मिश्रौली थाना देहात कोतवाली जनपद सुल्तानपुर को 10 वर्ष कारावास व ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, 02. राम आशीष वर्मा पुत्र बरसाती वर्मा निवासी निशानी थाना पीपरपुर जनपद सुल्तानपुर को 05 वर्ष की कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया 03. सोनू उर्फ आमिर पुत्र मोजीबुल्ला निवासी सुजावलपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को 05 वर्ष की कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया
पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस,थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर/ मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप,थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1996/13 धारा 363,366,376,354,भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित 03 नफर 01.संजय वर्मा पुत्र रामलोटन वर्मा पता मिश्रौली थाना देहात कोतवाली जनपद सुल्तानपुर को 10 वर्ष कारावास व ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, 02.राम आशीष वर्मा पुत्र बरसाती वर्मा निवासी निशानी थाना पीपरपुर जनपद सुल्तानपुर को 05 वर्ष की कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया 03. सोनू उर्फ आमिर पुत्र मोजीबुल्ला निवासी सुजावलपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को 05 वर्ष की कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
आज दिनांक 31.03.2023 को माननीय न्यायालय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट गाजीपुर द्वारा अभियुक्तो उपरोक्त अर्थ दण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।