Ghazipur news: फिर नहीं कोर्ट में हाजिर हुए बाहुबली मुख्तार,कोर्ट हुई शासन-प्रशासन पर सख्त

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गाजीपुर- अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में 21 वर्ष पुराने बहुचर्चित उसरी चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से मंगलवार को गवाह अफरोज उर्फ चुन्नू  का बयान दर्ज हुआ और वादी मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज होना था लेकिन किन्हीं कारणों नही आये। वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 23 जनवरी 2023 को न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक लखनऊ व अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था को पत्र प्रेषित कर न्यायालय मे उपस्थित करने का आदेश दिया। बताते चले कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने गृह क्षेत्र जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद से अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ शहर/सदर जा रहे थे कि 12 :30 बजे दिन में उसरी चट्टी पर रेलवे क्रासिंग के आगे उनके काफिके पर पहले से तैयार हमलावरों ने स्वचलित हथियारों से  फायरिंग शुरु कर दिया, जिसमे मुख्तार अंसारी के सरकारी  गनर  रामचंदर उर्फ प्रदीप की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा रुस्तम उर्फ बाबू जो घायल हो गया था उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हमलावरो में से एक कि भी मौत हो गई थी जिसकी पहचान नहीं हो सकी। मुख़्तार अंसारी के साथ चलने वाले हमराहियों को भी चोट आई थीं। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह,त्रिभुवन सिंह व त्रिभुवन सिंह के स्व० भतीजे अनिल को नामजद करते हुए अन्य 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।विवेचना के उपरांत पुलिस ने 4 लोगो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया जिसमें से दो आरोपी की  विचारण  के दौरान मौत हो गई।

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