Ghazipur news-दुष्कर्मों की कोर्ट से मिली सजा

गाजीपुर-मॉनिटरिंग सेल/थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-518/15 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सों अधि0 से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्त 1. विनोद कुशवाहा पुत्र राजरूप कुशवाहा निवासी भदेसर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर 2. कृष्ण तिवारी पुत्र महंगू तिवारी नि0 महरुपपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 01.06.2023 को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा ,धारा 363 भादवि में अभियुक्त विनोद कुशवाहा को 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। धारा 363 भादवि में अभियुक्त कृष्ण तिवारी को 04 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।धारा 366 भादवि में सात वर्ष कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। धारा 376 में दोषसिद्धगण को दण्डित नहीं किया गया। धारा 4 पाक्सो अधिनियम में अभियुक्तगण को 10 वर्ष का कारावास तथा रु40,000 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदणअड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। सभी सजायें साथ साथ चलेगीं। व अर्थदण्ड की धनराशि का 70 प्रतिशत पीडिता को प्रदान किया जायेगा।