एक अप्रैल से डी०एल० बनवाने का नया फार्म
चालकों को अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) व परमानेंट डीएल बनवाने, डीएल के नवीनीकरण एवं डीएल में संशोधन कराने के लिए अलग-अलग पांच फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। इन कामों के लिए आवेदकों को अब सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होगा। प्रदेश में यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में आवेदकों को एक अप्रैल से डीएल का ये नया फॉर्म ही भरना होगा।यह नई व्यवस्था केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लागू की है। मंत्रालय ने बीते दिनों केंद्रीय मोटरयान नियम में संशोधन करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दिया है। नए फॉर्म को लागू करने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। इस फॉर्म को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था से आवेदकों को डीएल बनवाने के लिए बार-बार नया फॉर्म नहीं भरना नहीं होगा।