गाजीपुर-अफीम फैक्ट्री के अतिक्रमण से मुक्त होगा सार्वजनिक रास्ता
गाजीपुर-नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सरिता अग्रवाल द्वारा जिलाधिक्कारी गाजीपुर को अफीम फैक्ट्री द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध 1 अप्रैल 2021 को किया गया था।उक्त पत्र के संदर्भ मे जिलाधिकारी गाजीपुर ने एसडीएम सदर तथा क्षेत्राधिकारी सदर को कार्यवाही हेतू प्रेषित पत्र मे कहा है कि कृपया श्रीमती सरिता अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाजीपुर के संलग्न पत्र संख्या- 955 /23/ जनहित कार्य /नगर पालिका परिषद गाजीपुर/दिनांक 1 अप्रैल 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।जिस में उल्लिखित किया गया है कि अफीम फैक्ट्री व जीजीआईसी स्कूल की चारदीवारी के मध्य ददरी घाट मार्ग को कचहरी रोड से जोड़ने वाले सार्वजनिक रास्ते को अफीम फैक्ट्री द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त के संबंध में न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट गाजीपुर के यहां मुकदमा संख्या 16/एक्स 1/ 92 अन्तर्गत धारा-133 द०प०संहिता अनिल कुमार श्रीवास्तव बनाम अफीम तथा क्षारोद कारखाना गाजीपुर दाखिल किया गया था। जिसमें परगना मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा दिनांक 31 जुलाई 1995 को आदेश पारित किया गया कि विवादित रास्ता नंबर 124 सार्वजनिक रास्ता है।इसलिए सशर्त आदेश दिनांक 22 अक्टूबर 1992 की पुष्टि की जाती है। द्वितीय द्वितीय पक्ष अफीम कारखाना रास्ते पर किए गए और अवरोध को हटा ले।
उपरोक्त आदेश के विरुद्ध महाप्रबंधक राजकीय अफीम एवं झालोद कारखाना गाजीपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 1292/ 1995 दाखिल किया गया। जिसे मा०उच्च न्यायालय द्वारा 30/07/2015 को खारिज कर दिया गया।
अतः उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में संलग्न पत्र में उल्लिखित स्थल का संयुक्त रुप से स्थलीय निरीक्षण करके प्रकरण का निस्तारण करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का कष्ट करें आज्ञा से मंगला प्रसाद सिंह ,जिलाधिकारी गाजीपुर