गाजीपुर-और यहां 6 फिट की दुरी पर रहना अनिवार्य

गाजीपुर-लॉकडाउन-3 में शशर्त छूट के साथ सरकारी शराब की दुकाने सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने सोमवार को राइफल क्लब में वार्ता के दौरान दी। डीएम ने बताया कि हॉटस्‍पाट और कैटोमेंट एरिया के एक से लेकर तीन किलोमीटर के दायरे में सभी शराब की दुकाने बंद रहेंगी। उन्‍होने बताया कि दुकानों पर सोशल डिस्‍टेंसिंग का पूरा पालन होगा। जिला आबकारी विभाग के डीओ अभिमन्यु सिंह ने बताया कि मदिरा की दुकानों पर छह-छह फीट की दूरी में खड़ा होकर ही शराब खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि शराब के दुकान पर सिर्फ एक व्यक्ति ही खड़ा होकर शराब खरीद सकता है। शोसल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच में बाइक पर केवल एक ही सवार जो मास्‍क लगाकर हेलमेट लगाया होगा उसे ही आने-जाने की छूट है। बिना मास्‍क के सार्वजनिक स्‍थल पर खड़े व चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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