अन्य खबरें

गाजीपुर-कल 1 नवंबर को ध्वस्त हो सकता है होटल गजल का अबैध निर्माण

गाजीपुर-जनपद ,पूर्वांचल व प्रदेश व देश की नजरें बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के पत्नी अफ्शां अंसारी और बेटे उमर और अब्बास के नाम गाजीपुर शहर के महुआ बाग में स्थित होटल ग़ज़ल मे निर्मित अबैध हिस्सा कल सुबह यानी रविवार 1 नवंबर को ध्वस्त होना शुरू हो जाएगा।बिगत 8 अक्टूबर को उप जिलाधिकारी सदर की अदालत ने होटल गजल के निर्माण मे जिला प्रशासन द्वारा स्वकृत नक्से के खिलाफ जाकर होटल गजल में उपरी तल निर्माण करने के खिलाफ 1 सप्ताह में ध्वस्त करने का निर्देश होटल प्रबंधन को दिया था, ऐसा न करने पर एसडीएम सदर कोर्ट ने कहा था कि 1 सप्ताह के बाद होटल प्रबंधन ने होटल मे निर्मित अबैध निर्माण को खुद ध्वस्त नहीं किया तो उसे जिला प्रशासन अपने अस्तर से ध्वस्त करा देगा और इस कार्य हेतू नगरपालिका परिषद को नामित किया था तथा इस कार्यवाही में जो भी खर्च आएगा उसे होटल प्रबंधन को वाहन करना होगा।उप जिलाधिकारी सदर के न्यायालय के आदेश के खिलाफ होटल प्रबंधन ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील किया था।उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने होटल प्रबंधन को निर्देश दिया था कि एसडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल करें । होटल प्रबंधन ने उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी कोर्ट में अपील दाखिल किया था । जिस पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज जिलाधिकारी न्यायालय के 8 सदस्यीय जूरी मंडल ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की बेगम अफ्शां अंसारी, बेटे उमर व अब्दुल्लाह अंसारी के नाम निर्मित होटल के ऊपर नीचे के भाग को ध्वस्त करने का उप जिलाधिकारी सदर के निर्णय को बहाल रखा । इस प्रकार कल प्रातः रविवार 1 नवम्बर को होटल ग़ज़ल के ऊपरी तल और धरातल के कुछ हिस्सों को जिला प्रशासन ध्वस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।

Leave a Reply