गाजीपुर। शहर में गंगा किनारे बना शम्मे हुसैनी हास्पिटल एवं ट्रामा सेंटर को भी ध्वस्त किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस आदेश का नोटिस हास्पिटल पर चस्पा करा दिया है। उप जिलाधिकारी सदर ने इस संबंध में आठ अक्तूबर को ही आदेश जारी किया था, लेकिन अभी तक इसे गोपनीय रखा गया था। हास्पिटल पर चस्पा नोटिस में संचालक को निर्माण स्वत: ध्वस्त कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा शम्मे हुसैनी हास्पिटल एंड ट्रामा सेंटर पर बुलडोजर चलाने का आदेश चस्पा होने से संचालक एवं समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम के आदेश में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का भी हवाला दिया गया है। एनजीटी द्वारा निर्धारित मानक के मुताबिक गंगा तट के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के पक्के निर्माण पर पूरी तरह रोक है। प्रशासन की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि हास्पिटल निर्माण के दौरान मानक को ताक पर रखकर पक्के भवनों और कैंपस का निर्माण किया गया है। कई बीघे में बने अस्पताल परिसर में अस्पताल और ट्रामा सेंटर के अलावा नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल, कैंटीन सहित रेस्टोरेंट आदि भी चलते हैं। सदर एसडीएम ने अपने आदेश में एक सप्ताह के अंदर अस्पताल को खाली करने और ध्वस्त करने के लिए कहा है। इसे लेकर शहर में खलबली मची हुई है। यही नहीं नगर एवं उसके आस-पास अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने के लिए सूची गोपनीय ढंग से बनाई जा रही है। सौ०अमर उजाला गाजीपुर
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