गाजीपुर-जनपद के नये हाँटस्पाट क्षेत्र

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गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 26,27 एवं 28.08.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्तहोने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है।

उन्होनें वार्ड नं0 10 दिलदारनगर, ग्राम गहमर बाबु राय पटटी थाना गहमर, ग्राम सायर थाना गहमर,वार्ड नं0 3 मालवीयनगर, ग्राम नेवादा थाना सैदपुर, ग्राम अहलादपुर थाना खानपुर, ग्राम फुलवारी खुर्द थाना सैदपुर, ग्राम महिबुल्लाचक, ग्राम सोनाड़ी थाना भांवरकोल, ग्राम दाउदपुर थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्रामकरीमुद्दीनपुर, ग्राम महरूपुर, मोहम्मदाबाद, वार्ड नं0 10 जमांनियां रेलवे स्टेशन, वार्ड नं0 9 जंगीपुर तहसील सदर, ग्राम बघोल थाना जंगीपुर, फुल्लनपुर थाना कोतवाली सदर, ग्राम तलवल थाना कोतवाली सदर, को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है। उन्होने कन्टेनमेन्ट एरिया/हाट स्पाट क्षेत्रो में आने जाने से रोक लगाते हुए घारा 144 का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में सेनेटाईजशेन, साफ-सफाई, चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की गयी है। जिलाधिकारी ने उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतू

उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना प्रशासन की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने बताया कि शहरी क्षेत्रो में सिंगल केस पाये जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मुहल्ला जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट जोन होगा। एक से ज्यादा केस होने पर कन्टेनमेन्ट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियो के अनुसार बफर जोन का निर्धारित किया जायेगा। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/निकाश करेंगे।

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