गाजीपुर-डीएवी इन्टर कालेज के प्रवंधन समिति का चुनाव रद्द
गाजीपुर- मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रामदास यादव द्वारा योजित याचिका संख्या-251151/2018 में पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने डीएवी इंटर कालेज के प्रबंध समिति का चुनाव निरस्त कर दिया है। तीन सदस्यीय कमेटी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच करके यह फैसला सुनाया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक पंचम मंडल वाराणसी और जिला विद्यालय निरीक्षक की कमेटी ने इस मामले की छानबीन में पाया कि डीएवी इंटर कालेज गाजीपुर के प्रबंध समिति का वर्ष 2018 के चुनाव का कार्यक्रम की सुचना पंजीकृत डाक के माध्यम से साधारण सभा के मान्य एवं वैध सभी 57 सदस्यों को भेजी गयी थी। सदस्यों की सूची 20 दिसंबर को जिला विद्यालय कार्यालय द्वारा प्रेषित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर ने शिवपूजन द्विवेदी सह जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर को इस चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। कमेटी ने पाया कि प्रबंध संचालक द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक के आदेश दिनांक 17 नवंबर 2003 के अनुसार साधारण सभा के सदस्यों का वास्तविक रुप से परीक्षण किये बगैर चुनाव कराया गया। आदित्य प्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर सहायक निबंधक की अपंजीकृत मोहर युक्त साधारण सभा की सूची से विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव कराया। कमेटी ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि रामदास यादव व अन्य साधारण सभा के सदस्यों द्वारा सदस्यों की सूची पर उठाई आपत्तियां सही प्रतीत होती हैं इसलिए पुराने चुनाव को निरस्त करते हुए नया चुनाव कराना न्यायसंगत होगा। कमेटी ने प्रबंध संचालक मंडलीय वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल को यह निर्देश भी दिया है कि तीन माह के अंदर साधारण सभा के सदस्यता का वास्तविक परीक्षण करते हुए विद्यालय के प्रवंधन समिति का नियमानुसार चुनाव कराके प्रबंध समिति का गठन करायें।