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गाजीपुर- थूकने पर जुर्माना-सुमन पान्डेय

गाज़ीपुर-खानपुर क्षेत्र के अनौनी बाजार में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन द्वारा लोगों को स्वच्छता और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया गया। जिलाध्यक्ष सुमन पांडेय ने बताया कि कोविड-19 वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है। इंसान से निकलने वाले ड्रापलेट्स संक्रमण का कारण बन रहे हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थलों स्कूल, मंदिर, पोस्टऑफिस, बैंक आदि जगहों पर या सड़कों पर थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। रास्ते चलते मुंह में आए कफ आ जाए तो इसे थूके नहीं बल्कि सड़क पर हो तो वह अपने साथ पीकदान लेकर चल सकता है। इसमें वे खखार या कफ थूक सकता है जिसे बाद में वे इसे जमीन में दबा सकते हैं। पीकदान को बाद में गर्म पानी और साबुन के साथ धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसे लक्षण हैं, तो सड़क पर न उतरे। बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर जाएं। गृह मंत्रालय की दिशा-निर्देशों के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत थूकने पर ज़ुर्माना लगाया गया है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना ज़ुर्माने के साथ दंडनीय भी होगा। किरण मौर्या, प्यारेलाल यादव, रेनुलता पांडेय, शीला देवी, संजीव यादव रहे।

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