गाजीपुर-ध्वस्त हुआ मुख्तार अंसारी के होटल का अबैध निर्माण

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गाजीपुर- बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पत्नीअफ्शां अंसारी और बेटे उमर तथा अब्बास अंसारी के नाम निर्मित गाजीपुर शहर के महुआबाग में स्थित होटल ग़ज़ल को बचाने की सारी कवायद धरी की धरी रह गई।एसडीएम सदर गाजीपुर की कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2020 को अवैध तरीके से होटल में निर्मित उपरी तल व धरातल पर निर्मित अबैध भाग को ध्वस्त करने के लिए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी और बेटे उमर अंसारी व अब्बास अंसारी को आदेश दिया था।ज्ञात हो कि प्रशासन द्वारा स्वीकृत नक्शे के खिलाफ जाकर होटल के ऊपरी तल का जो निर्माण किया गया है उसे होटल प्रबंधन खुद ध्वस्त कर दे अन्यथा इसे प्रशासन ध्वस्त करेगा तो इस कार्य में हुए सभी खर्च होटल प्रबंधन को देना पड़ेगा। एसडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ग़ज़ल होटल के प्रबंधकों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने होटल के प्रबंधकों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि आपको सक्षम न्यायालय यानी एसडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी की कोर्ट में अपील करना चाहिए। वहां यदि आपको न्याय नहीं मिलता तब आपको उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी के न्यायालय में याचिका/ वाद दाखिल करने के लिए होटल के प्रबंधकों को 1 सप्ताह का समय दिया था ।उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद गजल होटल के प्रबंधकों ने जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपील दाखिल किया था। प्रबंधकों के द्वारा दाखिल वाद पर विचार करत हुए 26 अक्टूबर को सुनवाई पुरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। शनिवार 31 अक्टूबर को कोर्ट/जूरी 8 सदस्य ने होटल प्रबंधन के वाद को खारिज करते हुए एसडीम सदर के कोर्ट द्वारा 8 अक्टूबर को दिए गए फैसले को बहाल रखा। आज 1 नवंबर की प्रात काल 8:00 बजे जिला प्रशासन पूरे तामझाम के साथ महुआ बाग स्थित गजल होटल के पास पहुंचा और जेसीबी और पोकलैंड लगाकर होटल प्रबंधन द्वारा निर्मित समस्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के कार्य में लग गया। इस अवसर पर भारी पुलिस बल के साथ नगरपालिका के सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे।

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