गाजीपुर-नाबालिग के रेपिस्ट को आजीवन कारावास

गाजीपुर-जनपद पुलिस द्वारा वाद संख्या 75/2018 मुकदमा संख्या 42/ 2018 धारा 376 व 3/4 पास्को एक्ट थाना भांवरकोल के मुकदमे में पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पास्को-02 के न्यायधीश श्री अजय श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त संजय सिंह पुत्र गिरिजा सिंह निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर को धारा 376 में 20 वर्ष का कारावास तथा 59 हजार रू० के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड अदा न करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया तथा पास्को एक्ट 3/ 4 में 20 वर्ष का कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड अदा न करने पर छ:माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश सिंह द्वारा न्यायालय में पिडिता का पक्ष मजबूती के साथ रखा गया जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली। दोनों सजा साथ-साथ भूगतना होगा।