गाजीपुर-पति, ससुर,सास व भसुर को 10 की कैद

गाजीपुर-गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद रिजवानुल्हक की अदालत में आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में पति समेत चार को 10 साल की कड़ी कैद और साथ ही प्रत्येक पर 27-27 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया है और साथ ही साथ अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि 1 लाख 8 हजार में से आधी धनराशि यानि 54 हजार पीडित पक्ष को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार भांवरकोल थानाक्षेत्र के गांव तमलपुरा निवासी बृजेश कुमार राय ने अपनी बहन कुसुम राय की शादी भांवरकोल थानाक्षेत्र के मनिया गांव निवासी पंकज कुमार राय पुत्र राममोहन राय के साथ की थी। शादी के बाद से ही वादी की बहन को उसकी सास ललिता देवी, ससुर राममोहन राय ,भसुर सत्येंद्र राय व जेठानी रीता देवी एवं पति पंकज राय शादी के बाद से ही कुसुम को आयेदिन प्रताड़ित करते थे और मारपीट के घर से भगा देने व जान से मारने की धमकी भी देते थे। 13 मई 2014 की सुबह 7:00 बजे राममोहन राय ने फोन से वादी को सूचना दिया कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर लिया है।वादी जब मौके पर पहुंचा तो वहां बहन की लाश घर के बरामदे में मिली तथा उसके मुंह से उस समय भी झाग निकल रहा था। उसकी बहन को उपरोक्त लोगों द्वारा जहर देकर मार दिया गया है इसकी तहरीर वादी द्वारा थाने पर दी गई ।पुलिस द्वारा वादी के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर बिवेचना कर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 9 गवाहों को पेश किया सभी ने घटना की पुष्टि किया। न्यायधीश ने अभियोजन व अभियुक्तों के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत पति, ससुर , भसुर व सास को 10 साल की कैद तथा जेठानी रीता देवी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।