गाजीपुर-पेट्रोल पम्प मालिकों को डीएसओ का सख्त निर्देश
गाज़ीपुर-जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने आज दिनांक 7 अप्रैल 2021 को बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन , 2021 से सम्बन्धित वाहनों में ईधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है। तद्क्रम में निर्वाचन के वाहनों में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु जनपद के प्रत्येक डीजल/पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल माह मई, 2021 के अन्त तक तत्काल प्रभाव से आरक्षित की जाती है। यह आरक्षित मात्रा पम्प के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जायेगी, ताकि आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। उक्त आरक्षित डीजल/पेट्रोल का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट/अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार किया जायेगा। उन्होने जनपद के समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प स्वामियों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से जनहित में सूचित किया है कि अपने-अपने डीजल/पेट्रोल पम्प पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल का स्टाक तत्काल प्रभाव से 31 मई, 2021 तक आरक्षित रखना सुनिश्चित करें। साथ ही पम्प स्वामियों को यह भी निर्देशित किया है कि अपने रिटेल आउटलेट पर उपर्युक्त मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल का भण्डारण सुनिश्चित करें , जिससे उक्त अवधि में आम जन को कोई असुविधा न हो।