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गाजीपुर-प्रदेश सरकार को कोर्ट नें दिया राहत

लखनऊ-उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार को 69000 सहायक शिक्षकों के भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एकल बेंच के द्वारा 3 जून को पारित उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पूरी भर्ती पर रोक लगा दी थी,हालांकि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को 69000 पदों में से 37339 पदों को शिक्षामित्रों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश देते हुए भर्ती को जारी रखने का आदेश दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लखनऊ खंडपीठ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 37339 पदों को छोड़ शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है।यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल एवं न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण की ओर से योजित एक याचिका पर 3 जून को दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

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