गाजीपुर-बलात्कारी को 15 साल की जेल,70 हजार का अर्थदंड

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गाजीपुर- पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से अपहरण, दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ने अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 70 हजार की अर्थदंड की सजा से दंडित किया। जनपद पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 111/2018 धारा 363, 376 भारतीय दंड विधान व 3/4 पास्को एक्ट थाना मोहम्मदाबाद मे पंजीकृत मुकदमे में पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन तथा प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पास्को-1 के न्यायधीश जयप्रकाश द्वारा अभियुक्त मोहम्मद आजाद उर्फ राजू पुत्र मोहम्मद अनवर निवासी नागतारा थाना सदर कोतवाली को 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 70 हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा गया जिसे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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