गाजीपुर-बाहुबली के दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर रोक

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गाजीपुर- लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास व उमर के खिलाफ दर्ज फर्जीवाड़ा के आरोपों की एफआईआर मामले में गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है जबकि इसके 2 हफ्ते बाद में याचियों अब्बास व उमर की तरफ से जवाब दाखिल किया जा सकेगा।अदालत ने तत्काल याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। तब तक इस केस में गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि इस केस की तफ्तीश जारी रहेगी और दोनों याची विवेचना करने वाली एजेंसी को पूरी तरह से सहयोग देते रहेंगे। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।याचिका में राजधानी की हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने की गुजारिश करते हुए आरोपियों की इस प्रकरण में गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। इसने शहर के डाली बाग इलाके में निष्क्रान्त संपत्ति पर घर का नक्शा एलडीए से मंजूर कराने में फर्जीवाड़ा करने सहित कई अन्य आरोप है। कोर्ट के अंतरिम आदेश से मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के इस केस में फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है।याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ताओं ने दलील दी थी कि यह मामला दीवानी प्रकृति का विवाद है।

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