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गाजीपुर-बाहुबली के सालों को हाईकोर्ट से राहत

इलाहाबाद-उच्च न्यायालय ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों को राहत देते हुए उनकी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर पर पुलिस रिपोर्ट पेश दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचियों को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है।दुशरी तरफ विवेचना शीघ्र पूरी करने के लिए भी पुलिस को कहा है।यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसके पचौरी की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद व सारजील रजा की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व अजय कुमार श्रीवास्तव ने दलील प्रस्तुत किया। याचियों पर गिरोह बनाकर जमीन हथियाने और बेनामी संपत्ति खरीदने से का आपराधिक मामला दर्ज है। याचिका में गाजीपुर कोतवाली में दर्ज एफआइआर को रद करने की भी मांग की गई थी। याचियों का कहना था कि शुरू में पुलिस ने संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और विवेचना के दौरान याचियों को पूरक चार्जशीट में शामिल कर लिया गया है। उन्हें झूठा फंसाया गया है।

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