गाजीपुर-शहर के पुर्व कोतवाल एम.ए.काजी को 7 साल की सजा

गाजीपुर-कानून के हांथ बहुत लम्बे होते है यह कहावत तो आपने सुना ही होगा लेकिन आज गाजीपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट मे कई लोगों ने देखा। कभी गब्बर की स्टाईल में शहर कोतवाल एम०ए०काजी का जलवा शहर के लोगों ने देखा था आज उसी दहशत के पर्याय कोतवाल को एक 28 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट द्वारा गुनहगार होने की सजा सुनाई गयी।पूर्व कोतवाल, सिपाही व तीन अन्य को न्यायालय ने सात साल की सजा के साथ में अर्थदण्ड की सुना भी सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दुर्गेश कुमार ने वर्ष 1991 में मरदह थाना के धरिया गांव के शिक्षक कुबेर नाथ सिंह के साथ दुर्व्यव्हार और मारपीट के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष मरदह मंशूर अहमद काजी व सिपाही श्यामनारायण सिंह को सात साल की सजा व पांचो लोगो पर एक-एक लाख दो हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाया गया है। घरिया गांव के पारसनाथ सिंह, सुरेश सिंह और पीयुषकांत सिंह को भी सात- सात साल कि सजा और अर्थदण्ड की सजा सुनाया।