गाजीपुर- शुरु हुआ शम्म-ए-हुसैनी हास्पिटल का ध्वस्तीकरण

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गाजीपुर- गंगा के किनारे हमीद सेतु के पास स्थित शम्म-ए-हुसैन हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर को गत 8 अक्टूबर को एनजीटी के गाईड लाईन का उल्लंघन कर निर्माण करने के कारण एसडीएम सदर कोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश प्रवंधन को दिया था। अपने आदेश मे कोर्ट ने प्रबंधन से कहा था कि यदि एक सप्ताह के अन्दर अवैध निर्माण को खुद निर्माता ध्वस्त कर दें अन्यथा प्रशासन अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। जिसका खर्चा भी हॉस्पिटल प्रबंधन को ही देना पड़ेगा। एसडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हास्पिटल प्रबंधन माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया। याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने कहा एसडीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप डीएम की अध्यक्षता वाली एनजीटी ट्रिब्यूनल मे पहले आप अपील करो।टिब्यूनल मे अपील दाखिल करने हेतू हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया था। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद शम्म-ए-हुसैनी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली टिब्यूनल मे अपील दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार औ शुक्रवार को हुई। शुक्रवार की साम लगभग 4 बजे टिब्यूनल ने 8 अक्टूबर को एसडीएम सदर कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश को सही माना। अतः हास्पिटल प्रबंधन के अपील को खारिज कर दिया। सबसे रोचक पहलू- इस आदेश का सबसे रोचक पहलू यह है कि कल शुक्रवार होने की वजह से शाम को फैसला आया और शनिवार और रविवार को माननीय उच्च न्यायालय बंद होता है।ऐसे मे 8 सदस्यों के फैसले के खिलाफ शम्म-ए-हुसैनी हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर प्रबंधन अब सोमवार को ही हाईकोर्ट मे याचिका/अपील दाखिल कर पायेगा।क्यो बोर्ड के फैसले की कॉपी लेकर जब तक हाई कोर्ट में अपील करेगा तब तक जिला प्रशासन आराम से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को पुरा कर लेगा। रात्रि में ही सीएमओ पंहुचे- सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड के फैसले की जानकारी होते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कई एंबुलेंस लेकर पंहुचे और वहां भर्ती मरीजों को अन्य हास्पिटलों में ट्रांसफर करने की कार्यवाही मे लग गये। शुरू हुआ ध्वस्तीकरण- आज दिनांक 24 अक्टूबर की प्रातःकाल 9 बजे प्रशासन ने शम्म-ए-हुसैनी हास्पीटल एण्ड ट्रामा सेन्टर को ध्वस्त करने की कार्यवाही भारी पुलिस बल व नगरपालिका के कर्मचारियों के सहयोग से शुरू कर दिया।

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