गाजीपुर-हत्या अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर-जनपद पुलिस द्वारा वाद संख्या 324/2012 व मुकदमा अपराध संख्या 478/2012 धारा 147,148,149,120 बी,302 भा0द0वि0 थाना मुहम्मदाबाद के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट के न्यायधीश श्रीमान गुलाब सिंह महोदय द्वारा 03 अभियुक्त क्रमशः1- कमलेश पुत्र जवाहिर 2- जवाहिर पुत्र स्व0 रामदेव निवासीगण दाउदपुर थाना मुहम्मदाबाद गाजीपुर 3- फैयाज पुत्र बहाजुद्दीन निवासी नत्थनपुर (बालापुर) थाना मुहम्मदाबाद गाजीपुर को आजीवन कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया । विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी द्वारा न्यायालय में पीड़ित का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।