गैर ब्यवसायिक मिट्टी खनन् पर छुट
गाजीपुर-अब मिट्टी खनन के लिए किसानों और आम जनों को कोई शुल्क सरकार को नहीं देना पड़ेगा। मिट्टी के उपयोग में आ रही कठनाई को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रायल्टी दर को शून्य कर दिया। पूर्व में खनन से लेकर मिट्टी ले जाने तक निर्धारित टैक्स से लेकर परमिशन तक के लिए काफी दिक्कत उठानी पड़ती थी। शासन के इस निर्देश के बाद आमजनों के साथ किसानों को इसका लाभ आसानी से मिल सकेगा।
जबकि व्यवसायिक कार्य के लिए मिट्टी उपयोग पर निर्धारित रायल्टी दर लगेगा। प्रदेश के विशेष सचिव डॉ. बलकार सिंह ने बीते 28 मार्च को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत कराया कि साधारण मिट्टी खनन और उपयोग पर लगने वाला रायलटी दर शून्य कर दिया गया है। इसका लाभ सिर्फ आम जनों और किसानों को ही मिलेगा। मिट्टी के उपयोग में आ रही कठिनाइयों के निाकरण और विकास कार्यों में मिट्टी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व आम जनों और किसानों को मिट्टी खनन और उपयोग के लिए खनन विभाग और डीएम के पास आवेदन पत्र देने के साथ परमिशन लेने के बाद निर्धारित शुल्क (रायल्टी दर) देना पड़ता था। इसके लागू होने से आम जनों को काफी लाभ मिल सकेगा और विकास के कार्य को गति मिल सकेगी। इस संबंध खनन अधिकारी जितेंश सिंह ने बताया कि निजी काम के लिए आम जनों और किसानों को मिट्टी खनन और उपयोग पर कोई टैक्स (रायल्टी दर) नहीं देना पड़ेगा और न ही कोई परमिशन लेनी पड़ेगी।