ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आदेश

गाजीपुर -विकास खण्ड भदौरा के गोड़सरा ग्राम पंचायत मे शौचालय निर्माण के नाम पर 68 लाख 80 हजार रूपये और गाँव के ग्राम निधि से 47 लाख 25 हजार रूपये लगभग के घोटाला मामला प्रकाश मे आया है । जिसके जांच के लिए गोड़सरा ग्राम निवासी मो. राशिद खाँ पुत्र जलाल खाँ ( पूर्व प्रधान ) ने 19 मार्च को जिलाधिकारी को शिक़ायत पत्र शपथ पत्र के साथ दिया था । जिसमे 7 अप्रैल को जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी अमरनाथ मौर्य और सहायक अभियंता नलकूप खण्ड द्वितीय सूर्या प्रकाश को जांच अधिकारी नामित किया था जांच अधिकारी जब मामले के जांच मे जुटे तो गंभीर वित्तीय अनियमितता व घोटाला उजागर हुआ। सभी कार्य मे घटिया निर्माण कार्य और गुणवत्ता मे कमी पाया गया। जांच मे सभी कार्य आधा अधूरा मिला। जिससे गोड़सरा ग्राम प्रधान हुमुलवारा पत्नी इमरान खाँ उर्फ़ भोलू और निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी राधेश्याम यादव द्वारा कोई ग्राम पंचायत से संबधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया ।।जिससे ग्राम पंचायत संबधित अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण जांच की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकीं तथा उभय पक्षों के असहयोग के कारण जांच मे प्रभावकारी विलम्ब किये जाने का प्रयास किया गया ।
मामले में गंभीर वित्तीय अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायतीराज अधिकारी लालजी दूबे ने जिलाधिकारी के. बालाजी और मुख्य विकास अधिकारी हरिकेश चौरसिया के स्वीकृत से विकास खण्ड भदौरा एडीओ पंचायत त्रिवेदी प्रसाद सिंह को आदेश दिये हैं की तत्कालीन सचिव राधेश्याम यादव के विरुद्ध गहमर थाने मे एफ.आई.आर. केस दर्ज करने तथा गोड़सरा ग्राम पंचायत के सभी खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए सम्बंधित कार्यवाही की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा जाँच की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रेषित किया जायेगा ।

Leave a Reply